सरकारी कर्मचारी आयकर 2025: नए कर लाभों के साथ पूरी जानकारी
1. नए कर स्लैब (वित्तीय वर्ष 2025-26)
वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब निम्नलिखित हैं:
वार्षिक आय (रुपये में) | कर दर (%) |
---|---|
0 – 4,00,000 | कोई कर नहीं |
4,00,001 – 8,00,000 | 5% |
8,00,001 – 12,00,000 | 10% |
12,00,001 – 16,00,000 | 15% |
16,00,001 – 20,00,000 | 20% |
20,00,001 – 24,00,000 | 25% |
24,00,000 से अधिक | 30% |
📌नोट: सरकारी कर्मचारी चाहे तो पुरानी कर व्यवस्था भी चुन सकते हैं, जिसमें 80C, 80D, HRA और अन्य कटौतियों का लाभ मिलता है
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2. सरकारी कर्मचारियों को आयकर में विशेष लाभ
✅ सेक्शन 80C – ₹1.5 लाख तक की बचत (PF, PPF, LIC, ELSS, NSC इत्यादि)
✅ सेक्शन 80D – स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट (₹25,000 तक)
✅ सेक्शन 80CCD(1B) – NPS में ₹50,000 की अतिरिक्त छूट
✅ सेक्शन 87A – ₹7 लाख तक की कुल आय पर शून्य कर
✅ HRA (House Rent Allowance) – किराए पर रहने वालों के लिए कर छूट
✅ LTG (Leave Travel Grant) – यात्रा खर्च पर कर लाभ
3. आयकर भरने की प्रक्रिया (सरकारी कर्मचारियों के लिए)
📌 Step 1: Income Tax e-Filing पोर्टल पर जाएं।
📌 Step 2: अपना PAN, पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
📌 Step 3: “e-File > Income Tax Return” में जाएं।
📌 Step 4: वित्तीय वर्ष (2024-25) और आईटीआर फॉर्म (ITR-1 या ITR-2) चुनें।
📌 Step 5: अपनी आय, कटौती (80C, 80D) और अन्य छूट की जानकारी भरें।
📌 Step 6: फॉर्म को “प्रिव्यू & सबमिट” करें और ई-वेरिफाई करें।
📌 Step 7: कर भुगतान करने के बाद, चालान नंबर और रसीद डाउनलोड करें।
🔹 यदि आपकी TDS कटौती अधिक हो गई हो तो रिफंड के लिए क्लेम करें
।
4. कौन-सी कर व्यवस्था चुनें: पुरानी या नई?
▶ यदि आप ज्यादा कटौतियों (80C, 80D, HRA) का लाभ लेते हैं, तो पुरानी कर व्यवस्था बेहतर है।
▶ यदि आपकी आय 7 लाख से कम है (Section 87A के तहत) तो नई कर व्यवस्था में शून्य कर देना होगा।
▶ सरल और कम टैक्स दरें चाहने वालों के लिए नई कर व्यवस्था बेहतर है।
👉 ऑनलाइन कैलकुलेटर से अपना सही विकल्प चुनें: Income Tax Calculator
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5. महत्वपूर्ण तिथियां (FY 2024-25)
✅ TDS जमा करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
✅ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025 (बिना जुर्माने)
✅ विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल करने की तिथि: 31 मार्च 2026
📌 निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारियों को नई कर व्यवस्था में साधारण दरें मिलती हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में अधिक छूट उपलब्ध होती हैं।
अगर आपकी आय 7 लाख से कम है, तो नई व्यवस्था चुनें क्योंकि कोई टैक्स नहीं देना होगा।
अगर आप 80C, HRA जैसी कटौतियों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पुरानी व्यवस्था बेहतर है।
👉 अपना कर कैलकुलेट करें और समय पर ITR दाखिल करें! ✅
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