
इनकम टैक्स कैसे भरें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
परिचय
हर साल लाखों भारतीय नागरिकों को इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, लेकिन कई लोगों को यह प्रक्रिया जटिल लगती है। इस ब्लॉग में हम इनकम टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे आप बिना किसी दिक्कत के ऑनलाइन ITR (Income Tax Return) फाइल कर सकें।
इनकम टैक्स भरने के फायदे
✅ कानूनी दायित्व पूरा होता है।
✅ बैंकों से लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी।
✅ सरकार द्वारा दी जाने वाली टैक्स छूट का लाभ।
✅ भविष्य में किसी प्रकार की टैक्स संबंधी समस्या से बचाव।
ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
- पैन कार्ड (PAN Card)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- फॉर्म 16 (Form 16) (सैलरी पाने वालों के लिए)
- बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ
- फॉर्म 26AS (TDS कटौती का विवरण)
- निवेश के दस्तावेज़ (PPF, FD, म्यूचुअल फंड, LIC आदि)
कौन-कौन ITR फाइल कर सकता है?
भारत में निम्नलिखित व्यक्तियों को ITR फाइल करना जरूरी है:
- जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
- जो बिजनेस या फ्रीलांसिंग से कमाते हैं।
- जिनका TDS कटा है और रिफंड क्लेम करना चाहते हैं।
- जो बैंक में ₹1 करोड़ से अधिक जमा कर चुके हैं।
- जिन्होंने विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक खर्च किया है।
नई इनकम टैक्स स्लैब (वित्त वर्ष 2024-25)
भारत सरकार ने नए और पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब निर्धारित किए हैं।
1. नया टैक्स रिजीम (New Tax Regime)
आय सीमा (₹ में) | टैक्स दर |
---|---|
0 – 3,00,000 | कोई टैक्स नहीं |
3,00,001 – 6,00,000 | 5% |
6,00,001 – 9,00,000 | 10% |
9,00,001 – 12,00,000 | 15% |
12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
15,00,001 से अधिक | 30% |
2. पुराना टैक्स रिजीम (Old Tax Regime)
आय सीमा (₹ में) | टैक्स दर |
0 – 2,50,000 | कोई टैक्स नहीं |
2,50,001 – 5,00,000 | 5% |
5,00,001 – 10,00,000 | 20% |
10,00,001 से अधिक | 30% |
📌 महत्वपूर्ण: नए टैक्स रिजीम में कई डिडक्शंस और छूट (जैसे 80C, 80D) उपलब्ध नहीं हैं। पुराने टैक्स रिजीम में ये छूटें मिलती हैं।
ITR फाइल करने के लिए कौन-सा फॉर्म चुनें?
ITR फॉर्म | किसके लिए है? |
---|---|
ITR-1 (Sahaj) | वेतनभोगी, पेंशन पाने वाले और एक मकान से आय वालों के लिए |
ITR-2 | जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं होती |
ITR-3 | व्यवसायी और पेशेवर व्यक्ति |
ITR-4 (Sugam) | छोटे व्यापारी और फ्रीलांसर्स |
ITR ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया
चरण 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
🔹 Income Tax Portal पर जाएं।
🔹 पैन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
🔹 अगर नया अकाउंट बनाना हो तो ‘Register Yourself’ पर क्लिक करें।
चरण 2: असेसमेंट ईयर और ITR फॉर्म चुनें
🔹 सही असेसमेंट ईयर (AY 2024-25) चुनें।
🔹 अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें।
चरण 3: इनकम और टैक्स डिटेल भरें
🔹 आपकी आय, निवेश और टैक्स डिडक्शन की जानकारी दर्ज करें।
🔹 फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS का उपयोग करें।
🔹 टैक्स की गणना (Tax Calculation) करें।
🔹 अगर टैक्स देय है, तो ऑनलाइन भुगतान करें।
चरण 4: ITR को वेरिफाई करें
🔹 आधार OTP, नेट बैंकिंग, या डिजिटल सिग्नेचर से ई-वेरिफिकेशन करें।
🔹 वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न स्वीकार नहीं होगा।
चरण 5: ITR सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
🔹 सफलतापूर्वक ITR जमा करने के बाद, एक रसीद (Acknowledgement) मिलेगी।
🔹 इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
📅 ITR फाइल करने की डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई होती है।
📌 देर से फाइल करने पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स फाइल करना अब पहले से आसान हो गया है। अगर आप सही जानकारी और दस्तावेज़ तैयार रखते हैं, तो कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आए, तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं।
👉 महत्वपूर्ण लिंक:
इनकम टैक्स पोर्टल
ITR फॉर्म की जानकारी
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